सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया

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नई दिल्ली, 18 मार्च,

आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र और सह-आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जैन 26 मई 2023 से मेडिकल जमानत पर हैं।

25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येन्द्र की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे. ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी.

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