रिश्वत कांड:मोहाली के पूर्व डीएसपी राका घिरा रिश्वत मामले में दोषी करार; 90 लाख रुपये बरामद

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 13 साल पुराने रिश्वत मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी राका घिरा को दोषी ठहराया।
अदालत 7 फरवरी को सजा का ऐलान करने वाली है।
सीबीआई ने उन्हें चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से उस वक्त हिरासत में लिया, जब वह केके मल्होत्रा नाम के एक रियाल्टार से कथित तौर पर 1 लाख रुपये की रिश्वत ले रही थीं।
इस बीच, राका घिरा के परिसरों पर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के दौरान नकदी, शराब और हथियार भी बरामद किए गए। सीबीआई अदालत के आदेश के अनुसार, सजा पर फैसला 7 फरवरी, 2024 को आना तय है।
13 साल पुराना रिश्वतखोरी का मामला
13 साल पुराना रिश्वतखोरी का मामला 2011 का है जब घिरा को सीबीआई ने एक रियाल्टार से उसके मामले को निपटाने के लिए 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सेक्टर 15, चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
यह जाल तब बिछाया गया जब शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने एक भूमि विवाद में उनके खिलाफ शिकायत को निपटाने के लिए 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी
जबकि, 2011 में कथित तौर पर 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद सीबीआई अदालत रिश्वत मामले में राका घिरा की जांच कर रही थी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई पर पांच साल के लिए रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे अगस्त 2023 में हटा दिया गया था। .