चंडीगढ़ मेयर चुनाव: रिटर्निंग ऑफिसर का एक और वीडियो आया सामने, जानें SC ने क्या की टिप्पणी?

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह न सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर हैं बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए. क्या रिटर्निंग ऑफिसर इसी तरह चयन करता है? यह लोकतंत्र का मजाक है. यह लोकतंत्र की हत्या है. कोर्ट की यह टिप्पणी उस वीडियो को देखने के बाद सामने आई है, जिसमें अनिल मसीह बैलेट पेपर पर पेन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं.

 

 

 

मसीह का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट में नाराज हो गए. उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं मानी और साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या और मजाक है, जिसकी इजाजत कोई नहीं दे सकता. क्या रिटर्निंग ऑफिसर का यही व्यवहार है?

सुप्रीम कोर्ट तलाक टिप्पणी

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. वे कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं? यह लोकतंत्र का मखौल और लोकतंत्र की हत्या है, हम स्तब्ध हैं।’ क्या रिटर्निंग ऑफिसर का यही व्यवहार है? जहां भी क्रॉस नीचे होता है, वह उसे छूता नहीं है और जब क्रॉस ऊपर होता है तो उसे बदल देता है, कृपया रिटर्निंग ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है।

सीजेआई ने कहा कि एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी जिसे करने में उच्च न्यायालय विफल रहा। हम निर्देश देते हैं कि मेयरल चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से जब्त किया जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को भी संरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी है या भगोड़ा? 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई के दौरान उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के अलावा, शीर्ष अदालत ने मतपत्रों और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो को संरक्षित करने का भी आदेश दिया।

 

 

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