नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर आया बड़ा अपडेट, 1 फरवरी से बदल जायेगा नियम, ये रही पूरी जानकारी

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1 फरवरी 2024 से, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आंशिक निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इसमें एक नया पैरामीटर शामिल है। यह नियम विड्रॉल की प्रक्रिया को बदल सकता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। यदि आपके नाम पर पहले से एक घर है, तो एनपीएस अकाउंट से आंशिक विड्रॉल नहीं होगा। बदले गए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि NPS से आंशिक विड्रॉल का उपयोग रिटायरमेंट के उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।

NPS एक दीर्घकालिक पेंशन योजना है जो एकमुश्त पैसा और पेंशन का लाभ देती है जब आप रिटायर हो जाते हैं। आपके निवेश की मात्रा और समय की गुणवत्ता पर निर्भर करके, इसमें बड़ा कॉर्पस बनाने का अवसर है।

गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पूरे टेन्योर के दौरान एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी करने की अनुमति सिर्फ तीन बार मिलती है, और इसमें 5-5 साल का गैप होना चाहिए। इस प्रकार आंशिक निकासी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि निवेशकों को उचित लाभ मिल सके।

नए नियमों के अनुसार, प्राकृतिक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि पहले आपके नाम पर एक मकान होने पर भी NPS से आंशिक विड्रॉल की सुविधा थी। विपरीत परिस्थितियों में, NPS से आंशिक निकासी करके आप नुकसान से बच सकते हैं। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और आपातकालीन खर्चों के लिए तैयार रखता है।

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