कानूनी राहत मोहाली की निचली अदालत ने बंटी रोमाना को जमानत दे दी है

मोहाली, 5 नवंबर,
आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार अकाली नेता परमबंस सिंह बंटी रोमाना को मोहाली लोअर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोहाली ट्रायल कोर्ट ने बंटी रोमाना को जमानत दे दी है. परमबंस सिंह बंटी रोमाना को 26 अक्टूबर को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
परमबंस सिंह बंटी रोमाना, जो शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ने 25 अक्टूबर को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में पंजाबी सिंगर कंवर ग्रेवाल स्टेज पर नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर ऑडियो सुनाई दे रहा है.
वीडियो के साथ बंटी रोमाना ने लिखा, ‘भगवंत मान को कंवर ग्रेवाल की सलाह और चेतावनी।’ हालांकि, कंवर ग्रेवाल ने एक वीडियो के जरिए साफ किया है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.
मोहाली जिले के अंतर्गत मटौर पुलिस स्टेशन में धारा 469 (बदनाम करने के लिए छेड़छाड़), 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (आईटी अधिनियम की धारा 43 (i) और 66) दर्ज किया गया है।
बंटी रोमाणा की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल कई नेताओं के साथ मोहाली के एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. सुखबीर बादल ने मोहाली के एसपी सिटी आकाशदीप सिंह औलख और एसपी इन्वेस्टिगेशन अमनदीप सिंह बराड़ के समक्ष भी पुलिस के रवैये पर आपत्ति जताई थी।