स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रहे हैं नशीले पदार्थ, कार्रवाई के आदेश
चंडीगढ़, 16 सितम्बर, स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रहा है नशा, कार्रवाई के आदेश। हाई कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बाहर नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल को उन जगहों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं, जहां से लगातार नशा बेचने की शिकायतें मिल रही हैं।
कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करें, जिनके बाहर या आसपास नशीली दवाओं की बिक्री की शिकायत मिलती है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बाहर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी नशे का सौदागर शिक्षण संस्थानों के बाहर नहीं दिखना चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा है कि जेलों से भी नशे के कारोबार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. जेलों में ऐसे कैदियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जेलों में खोजी कुत्तों को तैनात किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति और उसके सामान की गहन जांच की जा सके।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि लोगों को नशे की दलदल से बाहर निकालने के लिए सरकार को छह महीने के अंदर हर जिले में पुनर्वास केंद्र बनाने का आदेश दिया है. पुनर्वास केन्द्रों में एक मनोवैज्ञानिक एवं परामर्शदाता की भी नियुक्ति की जाये।