‘एक देश, एक चुनाव” हंगामे के बीच आयोग कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव कराने को तैयार!

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दिल्ली, 8 सितंबर,

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा पर मचे बवाल के बीच आयोग कानूनी प्रावधानों के तहत चुनाव कराने को तैयार है! इस चर्चा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा है. केंद्र की ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ अवधारणा पर हंगामे के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ‘एक देश, एक चुनाव’ विषय पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कुमार ने कहा, ”कानूनी प्रक्रियाएं, संविधान और आर.पी. एक्ट के मुताबिक हमें चुनाव कराने का अधिकार है. चुनाव और हम इसके लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा, ”हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और आरपी अधिनियम के अनुसार पहले से चुनाव कराना है। अनुच्छेद 83(2) कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और आरपी अधिनियम का अनुच्छेद 14 कहता है कि हमें इसकी घोषणा करनी चाहिए।” 6 महीने पहले चुनाव हो सकते हैं.”

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