हरियाणा: गिरफ्तारी का डर? हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने डाली अग्रिम जमानत याचिका ,जूनियर कोच मामला

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हरियाणा की जूनियर कोच से यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी औऱ मौजूदा खेल मंत्री संदीप सिंह ने गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. मंगलवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए  एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव के बेरी की अदालत ने पुलिस को नोटिस दिया है और अर्जी पर जवाब मांगा है. 13 सितंबर तक केस की जांच कर रही एसआईटी को जवाब देना होगा. पुलिस के जवाब के बाद कोर्ट तय करेगी कि आरोपी को जमानत मिलेगी या नहीं.

दरअसल, हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया है. ऐसे में मंत्री को गिरफ्तारी का डर है. चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आइपीसी की धारा 342 354 354ए 354बी 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था.

आठ महीने के बाद 25 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई है. अब इस मामले में 16 सितंबर सुनवाई होनी है. मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था. इससे पहले, 26 दिसंबर 2022 को महिला जूनियर कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी और 31 दिसंबर चंडीगढ़ के सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था.

26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप लगाए थे और चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी. जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था.

डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम बनाई गई. एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 509 भी जोड़ी दी थी. आरोपों के अनुसार पूरा मामला चंडीगढ़ में हुआ है, इसलिए चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ है. मामले में संदीप सिंह ने अपना पदभार सीएम को सौंपा था, हालांकि, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था.

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