सुखबीर बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली

चंडीगढ़, 24 अगस्त, 2023:
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
आज हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ लाफ ब्यास थाने में दर्ज एक केस को खारिज कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि श्री सुखबीर सिंह बादल ने सबसे पहले अमृतसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्यास नदी पर अवैध खनन का आरोप लगाया, जिसके बाद वह खुद अपने काफिले और सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप था कि वह और उसके साथी खनन स्थल पर पहुंचे और काम में बाधा डाली।
इस संबंध में 1 जुलाई 2021 को ब्यास थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
श्री सुखबीर सिंह बादल ने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आज हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और उनके खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया.