पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान गिरफ्तार

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक जिला और सत्र न्यायाधीश ने खान पर 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही कहा कि अगर वह जुर्माना देने में विफल रहे तो उन्हें छह महीने तक जेल में रखा जाएगा। इस बीच, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कोर्ट के फैसले को ‘पक्षपातपूर्ण’ बताया है और कहा है कि वे इमरान खान की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है और तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने एक ट्वीट में कहा कि पीटीआई अध्यक्ष को लाहौर में उनके ज़मान पार्क घर से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद भेजा गया है।

इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने भी उन्हें पांच साल के लिए सक्रिय राजनीति में भाग लेने से रोक दिया है। इसपर पीटीआई महासचिव उमर अयूब खान ने कहा, “इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर पाकिस्तानी का संवैधानिक अधिकार है।”

बता दें कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 70 वर्षीय खान को दोषी ठहराया था, जिन्होंने मामले की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया था।

देश की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उपहार में पांच महंगी कलाई घड़ियां मिलीं, जिनमें एक ग्रेफ घड़ी भी शामिल थी, जिसकी कीमत 3.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) – मौजूदा दरों पर लगभग 1.1 मिलियन रुपये थी।  खान ने अक्टूबर 2018 में सवा मिलियन का भुगतान करने के बाद इन उपहारों को अपने पास रख लिया था।

शुक्रवार को, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ इमरान खान की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाला आवेदन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में चल रहा था।

इस्लामाबाद स्थित जिला और सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें अगले छह महीने तक जेल में रखा जाएगा।

आज सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। “इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किए और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।”

यह फैसला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशखाना मामले की स्थिरता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद आया।

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