वजीफे के मुद्दे पर कॉलेजों ने पंजाब सरकार को फंसाया, हाईकोर्ट सख्त

0

चंडीगढ़, 29 जुलाई

वजीफे के मुद्दे पर कॉलेजों ने पंजाब सरकार को दी चुनौती, हाईकोर्ट सख्त पंजाब के प्राइवेट कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी न करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। छात्रवृत्ति के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिस दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को खारिज कर दिया है.

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की 40 प्रतिशत राशि जारी करने के आश्वासन के बावजूद राशि जारी न करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक राशि जारी करें, अन्यथा मुख्य सचिव के पास जाएंगे। अदालत। उपस्थित हुए

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने इसके लिए चार हफ्ते का समय दिया है. पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि कॉलेज इस बात का हलफनामा नहीं दे रहे हैं कि वे छात्रों से कोई रकम नहीं ले रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि यह अंडरटेकिंग कोर्ट के रिकॉर्ड में है.

4 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 40 फीसदी पैसा 28 जुलाई तक भुगतान करने का आदेश दिया था. उस समय माननीय सरकार ने कहा था कि सरकार ने निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन 28 जुलाई की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार 40 फीसदी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि जारी नहीं कर पाई.

2017 से 2020 तक तीन साल की कुल स्कॉलरशिप 1084 करोड़ रुपये है। ऐसे में इसका 40 फीसदी करीब 400 करोड़ रुपये होता है और पंजाब सरकार अब तक 111 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है और 289 करोड़ अभी भी कॉलेजों के खाते में जाना बाकी है.

 

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबर