पंजाब राज्य खाद्य आयोग पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम 2016 में संशोधन के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सर्वोत्तम प्रथाओं से मार्गदर्शन लेगा

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पंजाब राज्य खाद्य आयोग पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम 2016 में संशोधन के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सर्वोत्तम प्रथाओं से मार्गदर्शन लेगा

आयोग ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 19 जुलाई :- राज्य की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से, पंजाब राज्य खाद्य आयोग (पीएसएफसी) ने आंध्र प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 जारी किया है और इसे ले लिया है। तेलंगाना खाद्य सुरक्षा नियमों की तर्ज पर पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम, 2016 में संशोधन करने की पहल।

इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष श्री डी.पी. रेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सदस्य श्रीमती इंदिरा गुप्ता और श्रीमती प्रीति चावला पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन के संबंध में अपने-अपने सुझाव देंगी।

इसके बाद स्कूल शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्राप्त सुझावों की संयुक्त सूची सदस्यों के सुझावों के साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को भेजी जाएगी ताकि इन सुझावों को पंजाब खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जा सके। नियम, 2016.

आयोग ने उपायुक्त, यूटी चंडीगढ़ द्वारा आदेश संख्या डीसी/डीएन/एफ-20/2023/13357-63 के तहत जारी आदेशों के अनुपालन में 01.04.2023 से 31.03.2024 (दोनों दिन शामिल) तक आयोग में काम किया है। दिनांक 28.05.2023। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे चपरासी-सहायक, क्लीनर सह चौकीदार, ड्राइवर लाइट, क्लर्क, कार्यालय सहायक (वरिष्ठ सहायक), निजी सहायक, अधीक्षक ग्रेड 1 और निजी सचिव के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन को मंजूरी दी गई। .

इसके अलावा आयोग भविष्य में डिप्टी कमिश्नर, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार पी.एस.एफ.सी ने अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की संशोधित दरों को मंजूरी देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया है।

इस मौके पर अध्यक्ष ने राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और प्रभावित स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ियों की पहचान करने को कहा ताकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा सकें.

 

 

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