कोटकपुरा गोलीकांड: सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट से मिली विदेश जाने की इजाजत

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फरीदकोट, 18 जुलाई, 
कोटकपुरा गोलीकांड के आरोपी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) फरीदकोट की अदालत ने विदेश जाने की इजाजत दे दी है। शिरोमणि अकाली दल सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल की ओर से विदेश जाने के लिए 10 दिन की इजाजत मांगी गई थी। अपनी बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए। कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी सुखबीर बादल की अर्जी का विरोध किया गया लेकिन कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के तहत विदेश जाने की इजाजत दे दी है. गौरतलब है कि सुखबीर बादल की जेड प्लस सुरक्षा को देखते हुए उनके वकील शिव करतार सिंह सेखों ने बादल की यात्रा योजना पर मुहर लगा दी है. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था इसके बाद लिफाफे को कोर्ट की मुहर से सील कर दिया गया. कोर्ट ने सुखबीर बादल को शर्तों के तहत विदेश जाने की इजाजत दे दी है.

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