पंजाब सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए आयु प्रमाण में संशोधन: डॉ. बलजीत कौर

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कहा, कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है

चंडीगढ़, 12 जुलाई:

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और बेघर महिलाओं, आश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सहायता अनुदान के लिए 1966 के नियमों में आयु प्रमाण नियमों में संशोधन किया गया है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने कहा कि विभाग ने नोटिफिकेशन नं. 1670 दिनांक 12 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। नए संशोधन के मुताबिक उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि यह संशोधन पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए किया गया है क्योंकि पेंशनभोगियों को अपने स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और बेघर महिलाओं, आश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन प्रणाली बनाई गई है। पूर्णतः प्रभावी एवं पारदर्शी है

 

 

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