केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी

केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
नई दिल्ली, 4 जुलाई
दिल्ली में अधिकारियों के तबादले को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.
कि दिल्ली सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी. आप ने याचिका में कहा था कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए. केंद्र सरकार ने 19 मई को इसे लेकर एक अध्यादेश जारी किया था. अधिकारियों का स्थानांतरण. अध्यादेश में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले को पलट दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मिल गया था. अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अंतिम फैसला एलजी लेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास इसका कोई अधिकार नहीं होगा. राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं. जबकि दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी इसके सदस्य हैं.