CM मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली: पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। उन्हें राज्य सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। सिसोदिया के अलावा, हाईकोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।
सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। हाई कोर्ट 30 मई को भी उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
Delhi High Court dismissed the bail petition of Delhi Former Deputy CM Manish Sisodia in Enforcement Directorate (ED) case related to the Delhi Excise Policy matter.
— ANI (@ANI) July 3, 2023