कबाड़ नीति के तहत 200 से अधिक वाहनों को नष्ट किया गया, 50 प्रतिशत सरकार

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चंडीगढ़, 1 जून

चंडीगढ़ में स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब तक 200 से अधिक वाहनों को कबाड़ किया जा चुका है, जिनमें से 50 प्रतिशत सरकारी वाहन थे। स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहन और 20 साल से पुराने यात्री वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। जो लोग अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं उन्हें नए वाहन पंजीकरण पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

 

कबाड़ केंद्र के मालिक गोपाल कृष्ण ने बताया कि 200 वाहनों में 50 फीसदी सरकारी वाहन थे. उन्होंने कहा कि एक कार दो से तीन घंटे में खराब हो जाती है और एक बस को खंगालने में दो दिन लग जाते हैं। स्क्रैप की कीमत वाहन के वजन के आधार पर तय होती है। वाहन के वजन का 65 प्रतिशत स्टील और 10 प्रतिशत कचरा माना जाता है।

 

इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में स्थित व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर ने नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के दो महीने के भीतर 200 से अधिक वाहनों को स्क्रैप किया है। इस नीति के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने यात्री वाहनों का फिटनेस एवं उत्सर्जन परीक्षण पास नहीं करने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

 

चंडीगढ़ के परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यूटी में एक अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई थी। इस नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ कराकर खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। यह छूट लोगों को कबाड़ के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही है।

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