कोर्ट ने स्पीकर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया
फरीदकोट, 22 मई
जिला अदालत ने कोटकपुरा विधायक व विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधावन समेत सभी सातों आरोपियों को कोविड निर्देश के बावजूद कोटकपुरा में धरना देने के आरोप से बरी करने का फैसला सुनाया है. हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के बाद सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए, लेकिन प्रतिवादी ने पुलिस द्वारा देर से दाखिल किए गए चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए।
करण की कार्रवाई को जिला अदालत में चुनौती दी गई और जिला अदालत ने उनकी दलीलों से सहमत होते हुए कुलतार सिंह संधावन और 6 अन्य को आरोप से मुक्त करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2020 में कोविड काल में विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए थे. इसी बीच 6 सितंबर 2020 को तत्कालीन विधायक कुलतार सिंह संधवां ने आप कार्यकर्ताओं के साथ मोहल्ला वासियों के साथ प्रेम नगर क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के मामले को लेकर कोटकपूरा शहर के मोगा रोड को जाम कर दिया.