कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत मिली, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। वहीं सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को हालही में मोदी सरनेम को लेकर कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सोमवार को गुजरात के सूरत में अपनी “मोदी सरनेम” वाली टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल अपील दायर करने पहुंचे थे।
आज दिल्ली वापस लौटेंगे राहुल, फिलहाल नहीं जाएंगे जेल
राहुल गांधी आज ही दिल्ली लौट जाएंगे। उन्हें कोर्ट में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि राहुल की सजा खारिज नहीं हुई है लेकिन वह जेल भी नहीं जाएंगे। राहुल को सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिली है।
संबित पात्रा ने साधा निशाना
राहुल गांधी के सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील के लिए जाने को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि अपील (2 साल की सजा के खिलाफ) के नाम पर तबाही मचा रहे हैं। क्या वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या है पूरा मामला
23 मार्च को, सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और 2019 में उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।
सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अपनी अयोग्यता के बाद, राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि कोई हाई कोर्ट उनकी सजा पर रोक नहीं लगाता।
ये मामला राहुल के उस कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है?” लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने यह टिप्पणी की थी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।