कानून सेवाएं अथॉिरटी ने अपराध पीड़ितों को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का किया ऐलान

पीडित मुआवजा कमेटी की हुई मीटिंग, अलग-अलग पीडितों की दो शिकायतों का किया हल
क्राइम रिपोर्टर, मोहाली
शुक्रवार को जिला व सैशन जज हरपाल सिंह की अध्यक्षता में पीडित मुआवजा कमेटी की मीिटंग हुई। इस दौरान दो शिकायतों का हल किया गया। पीिडत व्यक्ति के परिवारों को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस कमेटी में चीफ ज्युडिशियल मैजिस्ट्रेट -कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉिरटी मोहाली बलजिंदर सिंह मान व बार एसोसिएशन मोहाली के सीिनयर वकील जीसी कलेर बतौर मैंबर मौजूद थे। इस मीिटंग में अलग-अलग पीड़ितों की दो शिकायतें हल के िलए कमेटी के सामने रखी गई थी, जिन पर विचार िवमर्श करने उपरांत पीड़ितों को मुआवजा देने का फैसला लिया गया।
पंजाब विकटिम कंपनसेशन स्कीम 2017 के अधीन पीडित व्यक्तियों को उन केसाें में मुआवजा अदा िकया जाता है जिस केस में अारोपी ना ढूंढा जा सके या आराेपी की पहचान ना हो सके लेिकन पीडित की पहचान होना जरूरी है। इसके अलावा अगर अदालत ने सेक्शन 357-ए के सब सेक्शन (2) व (3) कोड आॅफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन पीड़ित या उस पर निर्भर व्यक्तियों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई हो तो जिला कानूनी सेवाएं अथाॅरिटी की ओर से उन केसों में संबंधित व्यक्तियों को मुआवजे दिया जाता है। पीडित या उस पर निर्भर व्यक्ति मुआवजा लेने के लिए जिला कानूनी सेवाएं में अपनी शिकायत दे सकता है। नेशनल कानूनी सेवाएं अथाॅरिटी की ओर से जारी स्कीम कंपनसेशन स्कीम फार वूमैन विकटिम्ज ऑफ सैक्सुअल असाल्ट क्राइम 2018 के अधीन पीडित महिलाएं भी मुआवजा लेने के लिए जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के आफिस में िशकायत दर्ज करवा सकती हैं।