1 अप्रैल से चंड़ीगढ़ में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर शुरू पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करवाने पर नए वाहन पर मिलेगी छूट; प्रशासन करेगा पहल

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रागा न्यूज़, चंड़ीगढ़।

एक ओर चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र की पॉलिसी के तहत शहर में इलेक्ट्रिक और लो – एमिशन गाड़ियों को प्रमोट कर रहा है। वहीं अब अपनी 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने जा रहा है। प्रशासन ने एक निजी फर्म को चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1 में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की मंजूरी दी थी। 1 अप्रैल से यह ऑपरेशनल हो जाएगा।

 

प्रशासन अपनी अनफिट और पॉल्यूशन फैलाने वाली पुरानी सरकारी गाड़ियों को खत्म करेगा। इसके तहत जो गाड़ियां अपने 15 साल पूरे कर चुकी हैं उन्हें स्क्रैप किया ने जाएगा। प्रशासन ने सड़क परिवहन एवं हार्डवे मंत्रालय की नोटिफिकेशन की अनुपालना करते हुए यह फैसला लिया है।

 

इसके तहत सभी पुरानी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। इनमें प्रशासन और निगम में सेवाएं दे रही पुरानी गाड़ियों समेत CTU की पुरानी बसें भी शामिल होंगी। चंडीगढ़ का ट्रांसपोर्ट विभाग यह कार्रवाई करेगा।

 

 

8 CTU बसें भी शामिल 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों की जानकारी भी हासिल की गई है जिन्हें स्क्रैप किया जाना है। अभी तक ऐसी 98 गाड़ियों की सूची बनाई गई है। इनमें 8 CTU की बसें भी शामिल हैं। इन गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपोसिट (CoD) संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

 

आम लोग भी स्क्रैप करवा सकते हैं

 

आम शहरवासियों के लिए यह ऑप्शनल किया गया है कि वह अपनी समय पूरा कर चुकी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाना चाहते हैं या नहीं। इन गाडियों को स्क्रैप करवाने पर उसी श्रेणी की नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पुरानी गाड़ी का CoD जनरेट करवाना पड़ेगा।

पॉलिसी के तहत मिलेगा लाभ नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ प्रशासन नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेगा। इसके लिए पुराने समय पूरा कर चुकी गाड़ी को स्क्रैप करना होगा। पॉलिसी में कहा गया है कि 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ी और 20 साल पुरानी पैसेंजर गाड़ी को स्क्रैप किया ज़रुरी है यदि उन्होंने फिटनेस और एमिशन टेस्ट पास नहीं किया हो।

 

 

निजी और कॉमर्शियल गाड़ियों पर 25 से 15 प्रतिशत लाभ इस पॉलिसी में पुरानी गाड़ी का COD जमा करवाने पर मोटर व्हीकल टैक्स का भी प्रावधान है। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी(RVSF) के तहत यह गाड़ी के मालिक को दिया जाएगा। नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 25 प्रतिशत तक की छूट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। पॉलिसी में कई प्रकार के लाभ शामिल हैं जिनके जरिए नई
गाड़ी का मूल्य कम हो जाता है। इसमें गाड़ी के मैन्युफैक्चरर द्वारा दी जाने वाली 5 प्रतिशत छूट और नई गाड़ी की खरीद पर जीरो रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है।

 

 

इसके अलावा गाड़ी का मालिक नई गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस का 4 से 6 प्रतिशत के बराबर स्क्रैप वैल्यू प्राप्त कर सकता है। पॉलिसी के तहत राज्य सरकारें निजी और कॉमर्शियल गाड़ियों पर रोड टैक्स को लेकर क्रमशः: 25 और 15 प्रतिशत तक छूट दे सकती है।

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