पंजाब में बकाया DA पर हाईकोर्ट सख्त:चीफ जस्टिस बोले- कोर्ट कानून मुताबिक चलेगी, दबाव से संस्था को नहीं झुकाया जा सकता

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पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) के बकाए मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान नए चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने कहा कि यह अदालत कानून के शासन के अनुसार चलेगी। किसी भी तरह की रणनीति से इस संस्था को दबाव में नहीं लाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह कानून के अनुसार चलेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हमें पता है कि इसकी रक्षा कैसे करनी है।

कर्मचारियों ने 2 सितंबर नई याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने अभी तक डीए का बकाया जारी नहीं किया है। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि सरकार ने अदालत के निर्देशों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की।

हालांकि, 3 दिन पहले सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती 85 हजार कर्मचारियों को 60 फीसदी DA देने का ऐलान किया था।

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