पंजाब में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर एक साल की रोक
पंजाब सरकार ने नॉन-डेयरी यानी एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम -2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत जारी किया गया है। आदेश के बाद कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी नाम से एनालॉग पनीर का उत्पादन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इसके भंडारण, परिवहन, सप्लाई और बिक्री पर भी रोक रहेगी।
जिला स्तर पर डेयरी यूनिट्स, पनीर फैक्ट्रियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, कोल्ड स्टोर और गोदामों की सघन जांच की जाएगी। पनीर का परिवहन करने वाले वाहनों की भी जांच होगी। होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले पनीर की खरीद के रिकॉर्ड भी जांचे जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान कहीं भी एनालॉग पनीर का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री न हो।
