80 हजार रुपये रिश्वत मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने SHO को किया गिरफ्तार

तीसरी किस्त के तौर पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पुलिस अधिकारी
चंडीगढ़, 6 अक्टूबर,
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान पुलिस स्टेशन धर्मकोट, जिला मोगा में तैनात SHO गुरविंदर सिंह भुल्लर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य चौकसी ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस इंस्पेक्टर को गांव नूरपुर हकीमा (धनी मलूक सिंह) तहसील धर्मकोट निवासी सुखविंदर सिंह की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि उक्त शिकायतकर्ता फिरोजपुर में विजिलेंस ब्यूरो रेंज कार्यालय पहुंचा और एक बयान दर्ज कराया और आरोप लगाया कि अपने चोरी हुए ट्रक-ट्रॉली का पता लगाने के लिए, वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन कोट इसे खान, जिला मोगा और उपरोक्त एस.एचओ से मिला। जिन्होंने इस संबंध में मदद के लिए एक लाख रुपये मांगे लेकिन आखिरकार सौदा 80,000 रुपये में तय हुआ। इसके बाद उक्त थानेदार ने शिकायतकर्ता से अग्रिम किस्त के रूप में 50,000 रुपये ले लिए, लेकिन शिकायतकर्ता ने उससे कहा कि वह ट्रक-ट्रेलर का पता मिलने के बाद ही बाकी रकम देगा.
शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि जब वह अपनी ट्रॉली के बारे में पूछताछ करने के लिए दोबारा कोट इसे खान पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उसे पता चला कि उक्त थानेदार को SHO धर्मकोट के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तब उसकी मुलाकात नव पदस्थापित पुलिस थाने में हुई जहां उक्त पुलिस अधिकारी ने रिश्वत की उचित राशि देने के बाद ही उसकी गाड़ी गुजरात से बरामद करने की बात कही। इसके बाद थाने में ही एस.एच.ओ. शिकायतकर्ता से दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये ले लिए और शेष राशि तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया।
इस भ्रष्टाचार के आगे न झुकते हुए, शिकायतकर्ता ने सतर्कता ब्यूरो रेंज कार्यालय से संपर्क करने का फैसला किया। इसके बाद जब उक्त एस.एच.ओ. शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये की बकाया राशि की मांग करते हुए बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और सबूत के तौर पर निगरानी ब्यूरो कार्यालय में जमा कर दिया.
प्रवक्ता ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में SHO को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके परिणामस्वरूप थानेदार गुरविंदर सिंह भुल्लर को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.
इस संबंध में उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत थाना विजिलेंस ब्यूरो रेंज फिरोजपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। क्रमांक 26 दिनांक 5 अक्टूबर 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.