7 दिन में हटाएं बैरिकेड, HC ने शंभू बॉर्डर खोलने का दिया आदेश
शभू बॉर्डर: शभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 7 दिन के भीतर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड हटाने के आदेश जारी किए हैं. शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर लगातार याचिकाएं दायर की जा रही थीं, जिस पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील वासु रंजन शांडिल्य ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि उनकी ओर से शंभू बॉर्डर खोलने के लिए याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कोर्ट को बताया गया कि शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है. इससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा है, जिससे अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गयी है.
वासु रंजन ने कहा कि कल ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है और आज इस संबंध में फैसला देते हुए उन्होंने बैरिकेड हटाने की बात कही है. यह फैसला यहां के लोगों के हित में है और यह फैसला पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के व्यापारियों को नई जिंदगी देने जैसा है।
इसी साल 10 फरवरी को पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली की ओर मार्च करने का ऐलान किया था, जिसके चलते उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया. शंभू समेत पंजाब और हरियाणा के कई बॉर्डर फरवरी से ही बंद हैं, जिनमें से सिर्फ शंभू बॉर्डर ही ऐसा है, जहां किसान बैठे हुए हैं. इसके चलते हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए थे.