हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जेल जाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी
चंडीगढ़, 8 दिसंबर,
मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर ठोस जवाब नहीं देने पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाई कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते का समय दिया और साफ कर दिया कि अगर चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त जेल जाने के लिए तैयार रहें. 20 दिनों के भीतर रिक्त पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने इस आदेश को हल्के में लेने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की थी. तब पंजाब के मुख्य सचिव ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी. कोर्ट को बताया गया कि अब तक सरपंचों की 431 रिक्तियां, पंचों की 2914 रिक्तियां, पंचायत समिति सदस्यों और जिला की 81 रिक्तियां हैं. परिषद के सदस्यों को भर दिया गया है। 10 रिक्तियों की जानकारी 27 मार्च को एक पत्र के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को भेजी गई है। जसविंदर कौर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने इस मामले में उच्च न्यायालय में मानहानि याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट को बताया गया कि जनवरी में सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि तीन सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा कर दी जायेगी. इसके बाद कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को उस याचिका का निपटारा कर दिया. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि कई महीने बीत गये लेकिन अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की गयी है.