सज़ा | रिश्वत लेने के आरोप में सेवानिवृत्त लाइनमैन को 5 साल की जेल
लुधियाना : बिजली बोर्ड में तैनात एक लाइनमैन को 4000 की रिश्वत लेने के आरोप में अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है. इस पूरे मामले पर सरकारी वकील एएस आदिवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए स्वर्ण सिंह से 6000 की रिश्वत मांगी थी, लेकिन उनका सौदा 4000 में तय हुआ था.
7 जनवरी 2020 को उनके द्वारा वादी को योद्धा बस स्टेशन पर 4000 की रिश्वत लेने के लिए बुलाया गया, जहां वादी द्वारा निगरानी से की गई शिकायत पर निगरानी ने आरोपी को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में माननीय न्यायालय में करीब 3 साल तक मामला चलने के बाद माननीय न्यायाधीश डॉ. अजीत अत्री ने आरोपी को धारा सात पीसी एक्ट के तहत पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक एएस आदिवाल ने बताया कि आरोपी को पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरोपी बिजली बोर्ड विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका है।