लुधियाना में कोर्ट ने SHO और ASI के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, एक तिहाई सैलरी काटने का आदेश

लुधियाना में कोर्ट ने SHO और ASI के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, एक तिहाई सैलरी काटने का आदेश
लुधियाना, 30 अक्टूबर,
लुधियाना में न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्ण अग्रवाल की अदालत ने पीओ स्टाफ के प्रभारी और एक पुलिस चौकी के प्रभारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। इन पुलिस अधिकारियों ने 6 जून 2022 को हिंदू नेता ऋषभ कनौजिया के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस की एफआईआर पर हिंदू नेता कनौजिया ने कोर्ट की शरण ली। इस मामले में दोनों पुलिस अधिकारी अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इस मामले में दोनों पुलिसकर्मी गवाह हैं. कोर्ट ने अगले आदेश तक दोनों पुलिसकर्मियों की एक तिहाई सैलरी काटने का भी आदेश जारी किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.
पीओ स्टाफ के एसएचओ कमलजीत सिंह और एएसआई जसवीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट बिना कार्रवाई के लौटाए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि गवाह SHO कमलजीत सिंह और ASI जसवीर सिंह के खिलाफ जारी जमानती वारंट वापस कर दिए गए हैं. इससे पहले भी कई बार वारंट तामील हुए बगैर लौट आए थे।
इन परिस्थितियों में, अदालत का मानना है कि गवाह जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बच रहे हैं और इन गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कठोर तरीके की आवश्यकता है। जिसके चलते गवाहों को 16 नवंबर तक गैर जमानती वारंट तामील कराया जाए और अगले आदेश तक इन गवाहों के वेतन से एक तिहाई कटौती करने के भी आदेश दिए गए हैं.