अमृतसर: शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले व्यक्ति को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

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अमृतसर: शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले व्यक्ति को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

 

अमृतसर, 21 अक्टूबर,

 

अमृतसर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर वर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर भागने के मामले में नाबालिग को दोषी करार देते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई है. वरिष्ठ लोक अभियोजक रमनीत कौर ने मामले की पैरवी की और सबूतों के आधार पर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। राजासांसी पुलिस ने 31 दिसंबर 2019 को वार्ड 9 निवासी विनोद कुमार उर्फ मन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने एफआईआर में 16 साल की लड़की के अपहरण, फर्जी शादी, POCSO एक्ट और मोबाइल फोन चोरी के आरोप के तहत धाराएं जोड़ीं। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया कि वह आरोपी के घर पर किराए पर रहता था. आरोपी उसकी बेटी पर बुरी नजर रखने लगा. आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर फरार हो गया। इस मामले में अब कोर्ट ने सजा सुनाई है।

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