17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

0

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके वकील अब तक कागजी कार्रवाई में व्यस्त थे. कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उनकी रिहाई का आदेश तिहाड़ जेल भेज दिया गया. जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया.

 

जेल से बाहर आने के बाद सिसौदिया ने कहा कि मेरे रोम-रोम का श्रेय बाबा साहब को है. पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सिसौदिया को लेने तिहाड़ जेल पहुंचे थे. सिसौदिया की एक झलक पाने के लिए जेल के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने नारे लगाकर सिसौदिया का स्वागत किया. पूर्व उपमुख्यमंत्री भी अपनी कार से लोगों का स्वागत करते दिखे.

 

आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सुप्रीम कोर्ट से सिसौदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पार्टी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा क्रांति के संस्थापक मनीष सिसौदिया को जमानत दे दी है. पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कई लोगों को जमानत मिलती रही है, लेकिन पिछले 17 महीने से दिल्ली के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थीं, वह आज पूरी हो गई हैं.

उधर, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिसौदिया के वकील बेल बॉन्ड लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पहुंचे. जहां पार्टी विधायक महिंदर गोयल गारंटर हैं और उनकी तरफ से बेल बॉन्ड भी दे दिया गया है. गारंटर द्वारा कागजात और जमानत बांड दाखिल करने के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सिसौदिया को तिहाड़ जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया।

आप नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह लंबे समय से जेल में हैं, इसलिए वह त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित हैं। अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। मनीष सिसौदिया को जमानत के लिए निचली अदालत में भेजना न्याय की अवमानना होगी, इसलिए हम उन्हें जमानत दे रहे हैं.

RAGA NEWS ZONE Join Channel Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *