1158 असिस्टेंट प्रोफेसर/लाइब्रेरियन भर्ती मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को

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हाईकोर्ट ने विरोधी पक्षों को नोटिस जारी किया

 

चंडीगढ़, 29 नवंबर:

 

पंजाब सरकार द्वारा 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर/लाइब्रेरियन की भर्ती के संबंध में अंतरिम आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से दायर अपील पर आज 29 नवंबर, 2023 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

 

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर/लाइब्रेरियन की भर्ती के दौरान चुने गए 472 प्रोफेसरों को तत्काल स्टेशन आवंटित करने की मांग की।

 

सरकारी वकील ने माननीय मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली डबल बेंच को बताया कि सरकारी कॉलेजों में लंबे समय के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया के बाद चयनित 607 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई थी। 135 अभ्यर्थियों को भी आवंटित कर दिए गए थे और वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 472 सहायक प्रोफेसरों को स्टेशन आवंटन की प्रक्रिया लंबित थी, जिसके दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था।

 

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से सीएम याचिका दायर की गई है, इसलिए इस मामले का फैसला होने तक जिन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उन्हें स्टेशन अलॉट करने की इजाजत दी जाए क्योंकि सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भारी कमी है राज्य के कॉलेज.

 

इसके अलावा पंजाब सरकार के वकील ने मामले के जल्द निपटारे के लिए अगली सुनवाई जल्द करने की भी मांग की. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विरोधी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 13 दिसंबर 2023 को तय की.

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