हॉस्टल-पीजी किराए पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा

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दिल्ली, 30 जुलाई

हॉस्टल-पीजी के किराए पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इसका कारण यह है कि छात्रों द्वारा हॉस्टल में रहने के लिए दिए जाने वाले किराए पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि हॉस्टल आवासीय इकाइयों के बराबर नहीं हैं। इससे उन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिल सकती.

एएआर ने अपने फैसले में कहा कि होटल, क्लब, कैंपसाइट आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली आवास सेवाओं पर प्रति दिन एक हजार रुपये तक की फीस पर जीएसटी छूट 17 जुलाई, 2022 तक लागू थी। पीठ ने कहा कि निवासियों द्वारा प्रदान किया गया पीजी या हॉस्टल किराया जीएसटी छूट के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं आवासीय इकाई को किराए पर देने के बराबर नहीं हैं। पीठ ने कहा कि गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसा

स्थान आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं। नोएडा स्थित वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के समान संदर्भ में, एएआर की लखनऊ पीठ ने कहा कि प्रति दिन 1,000 रुपये से कम लागत वाले हॉस्टल में रहने वालों पर जीएसटी लागू होगा। लखनऊ पीठ ने कहा कि आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं 18 जुलाई, 2022 से जीएसटी के तहत कवर की जाएंगी।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि हॉस्टल और अन्य छात्र आवास पर 12 प्रतिशत टैक्स से भारतीय परिवारों की लागत बढ़ जाएगी। मोहन ने कहा कि जीएसटी परिषद छात्र आवास सहित पूरे शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में कर लागत को बेअसर करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने पर विचार कर सकती है।

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