हाईकोर्ट से किसानों को बड़ा झटका: राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने का अधिकार नहीं.

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चंडीगढ़: 20 फरवरी,

 

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकता है.

उच्च न्यायालय दिल्ली विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने के खिलाफ किसानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि हर कोई अपने अधिकार जानता है लेकिन दूसरों के अधिकारों की परवाह नहीं करता. कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां इकट्ठा न करने को भी कहा. कोर्ट ने कहा कि किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा न होने दिया जाए.

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