हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने कहा, जानें पूरा मामला

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पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ‘जेबकतरा’ कहने वाले बयान पर राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में गौतम अडानी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी।

 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं हैं इसलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे, इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने आदेश दिया, “यह मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई का निर्देश देती है।”

बता दें अदालत ने कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जघन्य आरोप लगाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम को जेबकतरा कहा।

 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 21 नवंबर को दिए अपने बयान में कहा, “पीएम का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू-मुस्लिम कहते हैं और कभी-कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा दिया। मोदी का काम आपका ध्यान इधर-उधर करने का है। ऐसे ही दो जेबकतरे होते हैं, एक आता है, आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है. तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है।” बता दें राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की हार को लेकर की थी, इस दौरान मैच को देखने पीएम मोदी भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे।

 

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