हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर पांच हजार का जुर्माना लगाया

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पटना, 18 जुलाई

हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर पांच हजार का जुर्माना लगाया.

प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर यह जुर्माना लगाया गया है.

जस्टिस पीबी बजंतरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को नीरज कुमार झा की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता के वकील सुगंध प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को तय समय के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया.

यह मामला 26 सितंबर 2002 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रवि एस धवन और न्यायमूर्ति आरएन प्रसाद द्वारा पारित आदेश से संबंधित है.

खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाये. राज्य और स्थानीय अधिकारी इसके लिए व्यवस्था करने के लिए बाध्य हैं।

बता दें कि संविधान के 92वें संशोधन में मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की जानी थी लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं की गयी है.

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