हाईकोर्ट ने दी राहत ,समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के बदले पैसे मांगने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

बता दें कि एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि क्रूज से ड्रग्स की जब्ती मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देना और उनके खिलाफ मौजूद सबूतों को दबाना एनसीबी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) का अंतिम मकसद था. हाई कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज रिश्वत और उगाही के मामले में वानखेड़े की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि गुरुवार को 23 जून तक के लिए बढ़ा दी. वानखेड़े ने अपने हलफनामे में दावा किया, ”एसआईटी ने ईमानदार अधिकारियों के करियर और चरित्र को नुकसान पहुंचाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया और झूठे आरोप लगाए हैं.”

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