हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल से 60 साल की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ होगा:ऑनलाइन करना होगा आवेदन

अधिसूचना के अनुसार, रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगा। हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल से 60 साल की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में 60 साल की महिलाओं को पहले से ही यह सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट भाषण में इस सेवा के लिए पुरुषों की आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की थी।
अधिसूचना के अनुसार, रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगा। हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हालांकि, 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को इस रियायत का लाभ उठाने के लिए संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटाबेस से सत्यापन के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित रोडवेज महाप्रबंधक पात्र वरिष्ठ नागरिकों को रियायती वरिष्ठ नागरिक बस पास जारी करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान यह बस पास अपने पास रखना होगा।