हरियाणा में प्रमोशन के बदले नियम, केन्द्र सरकार के नए नियमों से कई विभागों में हलचल मची हुई

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हरियाणा में नॉन एचसीएस कैडर के राजपत्रित अधिकारी आईएएस के पद पर पदोन्नत नहीं हो सकेंगे. केन्द्र सरकार के नए नियमों से कई विभागों में हलचल मची हुई है.

सरकार ने पशुपालन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के राजपत्रित अधिकारियों को बड़ा झटका दिया है. नए नियमों के अनुसार अब नॉन एचसीएस कैडर के राजपत्रित अधिकारी आईएएस के पद पर पदोन्नत नहीं हो सकेंगे. क्योंकि केन्द्र सरकार ने अब पदोन्नति का नया नियम बनाया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब डिप्टी कलेक्टर के समान राजपत्रित अधिकारी ही आईएएस के पद पर पदोन्नत हो सकेगा. केंद्र का निर्देश है कि अब केवल ऐसे ही अफसरों के आवेदन स्क्रूटनी करके आगे बढ़ाएं.

नए नियमों से मची हलचल
केन्द्र सरकार के नए नियमों से कई विभागों में हलचल मची हुई है. आपको बता दें कि हरियाणा सरकारी की तरफ से साल 2011 में पुलिस, वन, एचसीएस ज्यूडिशियल के अलावा बोर्ड, कॉर्पोरेशन विभाग के अधिकारियों के अलावा सभी विभागों के राजपत्रित अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर के समान किया गया था. जिसकी वजह से अन्य विभागों के अधिकारी भी आईएएस के पद पर प्रमोशन के योग्य हो गए थे. लेकिन अब केंद्र के नए निर्देश के बाद ये नियम बदल गया है.

वेटरनरी सर्जन एसोसिएशन कर रहा विरोध 
हरियाणा में एसोसिएशन ऑफ वेटरनरी सर्जन द्वारा सरकार के इस नए फैसले का विरोध किया जा रहा है. उनका कहना है कि अब ना केवल उनके विभाग के लोगों को आईएएस बनने से वंचित कर दिया गया है बल्कि उनका दर्जा भी कम कर दिया गया है. सरकार को इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए.

क्या है प्रमोशन का पूरा गणित
आपको बता दें कि हरियाणा में आईएएस कैडर के 215 पद है. इनमें से 66 पद प्रमोशन के जरिए भरे जाने के लिए आरक्षित है. जिसमें से ज्यादातर पोस्ट एचसीएस की है तो कुछ नॉन एचसीएस कैडर से भरी जाती है. इन पोस्ट में से अभी 43 पोस्ट भरी हुई है. अब आईएएस प्रमोशन के लिए पहले लिखित टेस्ट होता है फिर इंटरव्यू लिया जाता है.

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