हरियाणा: प्रदेश में अब हिंदी में भी मिलेंगे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल, आमजन की बिजली बिल नहीं समझ पाने की शिकायतें होंगी दूर

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प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अब अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी बिल दिए जाएंगे। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने नियमों में संशोधन करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हिंदी में बिजली बिल मिलने से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बल्कि उनकी बिल नहीं समझ पाने की शिकायत का भी निवारण हुआ है।

इतना ही नहीं, नया बिजली कनेक्शन लेना है तो बड़े शहरों में आवेदन के तीन दिन के अंदर कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। छोटे शहरों में सात दिन और गांवों में आवेदन के 15 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। नए बिजली कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में बदलाव के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

जहां नए कनेक्शन जारी करने/मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए मुख्य लाइन में विस्तार या नए सबस्टेशन की जरूरत है तो बिजली विभाग के कर्मचारी सात दिन में आवेदक के परिसर का दौरा करेंगे। एलटी कनेक्शन के मामले में सात दिन, 11 केवी के लिए 12 दिन, 33 केवी के लिए 15 दिन और इससे ऊपर के ट्रासंमिशन सिस्टम के लिए 25 दिन में डिमांड नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

डिमांड नोटिस के अनुपालन और फीस जमा कराने के बाद एलटी कनेक्शन के मामले में 20 दिन, 11 केवी के लिए 52 दिन, 33 केवी के लिए 68 दिन और इससे ऊपर के ट्रासंमिशन सिस्टम के लिए 142 दिन में बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अगर इसमें देरी होती है तो बिजली निगमों को कारण बताते हुए एचईआरसी को सूचित करना होगा।

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