हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है

चंडीगढ़, 16 सितंबर, हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जेल जाने से बचने के लिए मंत्री संदीप सिंह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने संदीप सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है.
बता दें कि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर चंडीगढ़ पुलिस पहले ही सीजेएम कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है. जिसमें संदीप सिंह को धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोपी बनाया गया था. करीब 8 महीने बाद 25 अगस्त को इस केस की चार्जशीट पेश की गई. इस मामले को लेकर कोर्ट पहले ही मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भेज चुकी है.
गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद 31 दिसंबर को मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. मामले को लेकर डीएसपी ईस्ट पलक गोयल ने एक विशेष जांच टीम का भी गठन किया.
मामले को लेकर डीएसपी ईस्ट पलक गोयल ने एक विशेष जांच टीम का भी गठन किया. जिसमें महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा, साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और महिला थाना एसआई किरनथ को इस टीम में शामिल किया गया. मामले की जांच के बाद एसआईटी ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धारा 509 भी जोड़ दी.