स्नैचिंग मामलें में अपराधी को हुई 5 साल की सजा

पंचकूला :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज बुधवार को माननीय अदालत श्री हरबीर सिंह दहिया की अदालत नें बैग स्नैचिंग के मामलें में आरोपी मगंत राम पुत्र बलदेव राज वासी विकास नगर कालौनी चण्डीगढ को 5 साल व 25 हजार रुपये का जुर्माना सहित सजा सुनाई गई है ।
जानकारी के मुताबिक दिनांक 13.02.2021 को पीडिता रीचा पबीवाल वासी सैणी विहार बलटाना पजांब नें पुलिस चौकी सेक्टर 16 में शिकायत दर्ज करवाई कि वह सेक्टर 16 के पास से किसी अन्जान व्यकित मोटरसाईकिल सवार नें पीडिता का बैग छिनकर भाग गया । जिसके बैग के अन्दर मोबाइल फोन, कैश, एटीएम डेबिड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि थे जिसकी शिकायत पर थाना सेक्टर 14 में भा.द.स. की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी जांच पडताल क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 से उप.नि. भीम सिंह के द्वारा अमल में लाई गई जिस कार्रवाई में उपरोक्त स्नैचिंग की वारदात को अन्जाम देनें वालें आरोपी मगंत राम पुत्र बलदेव राज वासी विकास नगर कालौनी चण्डीगढ को गिरफ्तार किया गया । जिस मामलें के पैरवी जिला न्यायवादी नरेश गर्ग की गई और मामलें में समय –समय पर गवाहियों की गवाही करवाई गई
जिस मामलें में आज आज सत्र न्यायाधीश पंचकूला की अदालत नें गवाही व सबूतो के आधार पर उपरोक्त आरोपी मगंत राम पुत्र बलदेव राज वासी विकास नगर कालौनी चण्डीगढ को 5 साल की सजा सुनाई ।