सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी , मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा रहेगी

कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है. मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है. राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट का फैसला है कि राहुल गांधी की सजा कायम रहेगी. इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी. और अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि राहुल गांधी को उम्मीद थी कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के निर्णय पर रोक लगने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है. लेकिन अब सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मायूसी मिली है. बीते गुरुवार को एडिशनल सेशंस जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला आज यानी 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था. जिसमें राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है.