सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराने को कहा

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नई दिल्ली, 18 मार्च,

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 21 मार्च तक मुहैया कराने को कहा है। नए आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने अद्वितीय बांड नंबरों का खुलासा करने का भी आदेश दिया, जो बांड खरीदार और धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंधों की पहचान करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई के चेयरमैन भी हलफनामा दाखिल करें कि उन्होंने 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी दे दी है. सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि एसबीआई जानकारी का खुलासा करते समय चयनात्मक नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे ऑर्डर का इंतजार न करें. सीजेआई ने कहा कि एसबीआई चाहता है कि हम उन्हें बताएं कि क्या खुलासा करना है, फिर वे बताएंगे। यह रवैया ठीक नहीं है. बॉन्ड के यूनिक नंबर की कमी के चलते कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को नोटिस जारी किया था और 18 मार्च तक जवाब मांगा था. अदालत ने चुनाव आयोग को एसबीआई से प्राप्त जानकारी तुरंत अपलोड करने का भी निर्देश दिया।

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