सुखपाल खैरा ने पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

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चंडीगढ़, 6 अक्टूबर, सुखपाल खैरा ने पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

 

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने 2015 के एक मामले में गिरफ्तार किया है. इस मामले को लेकर सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुखपाल सिंह खैरा ने बतौर वकील हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और कोर्ट से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द करने की मांग की.

 

इस याचिका में सुखपाल सिंह खैरा ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का भी जिक्र किया है. कांग्रेस नेता खैरा का कहना है कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त आरोपी के तौर पर समन जारी किया था और उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

 

खैरा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया था. खैरा ने अपनी मांग में कहा कि उन्होंने सम्मान की जिंदगी जी है. उन्होंने जीवन भर जनता की सेवा की है, लेकिन उनके स्पष्ट अप्रत्यक्ष, राजनीति से प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण, असंगत और प्रतिकूल विचारों के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है।

 

इसी बीच मामला सुनवाई के लिए जज विकास बहल के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को वापस मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया. न्यायाधीश बहल ने कहा कि एक वकील के रूप में वह एक मामले में पेश हुए थे जिसमें विधायक खैरा प्रतिवादी थे.

 

खैरा को 2015 के ड्रग्स मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 2022 में उन्हें जमानत मिल गई. फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग मामले में सुखपाल खैरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया.

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