सीमा के भीतर किसी व्यक्ति का अपमान करना या धमकी देना एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट

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सीमा के भीतर किसी व्यक्ति का अपमान करना या धमकी देना एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट

 

चंडीगढ़, 14 नवंबर,

 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति का अपमान करना या धमकी देना एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है. यह तब तक अपराध नहीं है जब तक कि किसी को जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर अपमानित न किया जाए। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी है. राजिंदर कौर ने हत्या और एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए लुधियाना कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पर बैंक्वेट हॉल खरीदने में सेवक सिंह के अवसर पर सवाल उठाने और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप है. याची के पति पर सेवक सिंह की कार से कुचलकर हत्या करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने कहा कि एफआईआर में उसकी कोई भूमिका नहीं है और सारा दोष पति पर है। याचिकाकर्ता की भूमिका मृतक के भाग्य पर टिप्पणी करना और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करना है। अदालत ने कहा कि घटना बैंक्वेट हॉल में हुई जब केवल शिकायतकर्ता, अपीलकर्ता और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। ऐसे में यह कोई सार्वजनिक स्थान का मामला नहीं है जहां आम लोग मौजूद हों.

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