सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ED के समन पर आज कोर्ट में पेश होना होगा

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर एसीएमएम कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल को अब 16 मार्च को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में पेश होना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के वकीलों ने समन को चुनौती दी और केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने से छूट मांगी. कोर्ट ने उनकी मांग खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए निचली अदालत में आवेदन कर सकते हैं.

माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सेशन कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है. सेशन कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगी. बार-बार समन भेजने के बावजूद मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए। जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ दो बार कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. आपको बता दें कि अब तक ईडी उन्हें कुल 8 समन जारी कर चुकी है लेकिन वह एक में भी पेश नहीं हुए हैं।

 

दोनों शिकायतों की सुनवाई में 16 मार्च की तारीख मिली

ईडी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले के मामले में समन जारी किया था. उन्होंने इस समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. पिछली दोनों शिकायतों में कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा था

 

हालांकि, ईडी के कई समन के बाद मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से पेश होने का प्रस्ताव रखा, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा था कि सीएम को खुद कोर्ट में पेश होना चाहिए.

 

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के वकीलों ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दलीलें पेश कीं और कहा कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोप और शिकायत वैध नहीं हैं. ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लिया और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलों का प्रतिवाद किया.

 

 

 

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