सिविल जज के 159 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
चंडीगढ़, 3 अक्टूबर
भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज. पंजाब में 159 न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि लिखित परीक्षा के अंक इंटरव्यू से पहले सार्वजनिक न किए जाएं.
याचिकाकर्ता मालविंदर सिंह और अन्य ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने 6 सितंबर, 2022 को 159 सिविल जज पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. याचिकाकर्ता का कहना था कि मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान भेदभाव किया गया.
पहली 400 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सख्ती से की गई है, जिसके कारण केवल 35 आवेदक ही सफल हो पाए हैं, जबकि शेष उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में लापरवाही बरती गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि नतीजे जारी करते समय अंक नहीं दिखाए गए जो सही नहीं है. याचिकाकर्ता ने उत्तर पुस्तिका के दोबारा मूल्यांकन की अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया.
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस भर्ती में साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर चयन किया जाएगा। यदि लिखित परीक्षा के अंक साक्षात्कार से पहले सार्वजनिक किए जाते हैं, तो यह साक्षात्कार पैनल को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है.