सिर्फ SSP की शिकायत पर किसी कर्मचारी के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

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सिर्फ SSP की शिकायत पर किसी कर्मचारी के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

 

पंजाब सरकार से एक महीने में रिपोर्ट मांगी गई

 

चंडीगढ़, 20 दिसंबर,

 

पंजाब में बर्खास्त पुलिस कर्मियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लागू करने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि महज एसएसपी की शिकायत पर किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यूएपीए और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सरकार से इस मामले में एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इन दोनों विशेष अधिनियमों के कार्यान्वयन की गुंजाइश सुनिश्चित किए बिना ही इनके लिए सिफारिशें कर दी जाती हैं, जो पूरी तरह से गलत है. कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार को कर्मचारियों की याचिका पर विचार करने का आदेश दिया है. पंजाब सरकार अब कर्मचारियों की बहाली पर विचार करेगी.

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