सांसद चरणजीत चन्नी की याचिका पर आज सुनवाई, गलत जानकारी देने का आरोप

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जालंधर लोकसभा सीट से सांसद बने चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है. यह याचिका बीजेपी नेता गौरव लूथरा ने वकील मनित मल्होत्रा के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर की है. जिसमें उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का चुनाव रद्द करने की मांग की है.

 

दायर याचिका में बीजेपी नेता गौरव लूथरा ने हाई कोर्ट को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं. उन्होंने नामांकन फॉर्म भरते समय कई जानकारियां छिपाई हैं. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव खर्च का ब्योरा भी सही से नहीं दिया है.

 

इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान होटल में 24 घंटे खाने की व्यवस्था थी, लेकिन चुनाव प्रचार के ब्योरे में इस पर होने वाले खर्च का जिक्र नहीं किया गया है. इस दौरान वह रोजाना 10-15 जनसभाएं करते थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रचार के ब्यौरे में एक भी गाड़ी का खर्च नहीं बताया है. इसके अलावा उन्होंने रामा मंडी में रोड शो भी किया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली.

 

याचिका में लगाए गए आरोप

याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि चन्नी ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया. लूथरा ने मांग की है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनका चुनाव रद्द किया जाए. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

 

चुनाव खत्म होने के 45 दिन बाद चुनाव आयोग की अनुमति से ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से गोदाम में शिफ्ट करना होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जालंधर में चुनाव तहसीलदार को ईवीएम को गोदाम में शिफ्ट न करने और उन्हें सुरक्षित रखने समेत सभी रिकॉर्ड रखने को कहा है.

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