सरकार और पुलिस को फटकार, दूध में मिलावट पर हाईकोर्ट सख्त
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मिलावटी दूध के वितरण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे रोकने में जिम्मेदार विभाग सफल नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और एफएसएसएआई से कहा कि आप लोगों को एक-दूसरे को कोसने के बजाए अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह ओरोड़ा की डिविजन बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में संचालित डेयरियां न तो गाइडलाइन का पालन कर रही हैं और न ही साफ-सफाई पर ध्यान दे रही हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेंच ने कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पशुएं लैंडफिल साइट पर जाकर हानिकारण पदार्थों को खाएं और फिर उनका दूध बच्चों के पीने, मिठाइयों और चॉकलेट आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाए।